अंशु ठाकुर, दिल्ली दर्पण टीवी
दिल्ली में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर मचे सियासी हंगामे के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को खत लिखा है। इसमें दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहनों को ईंधन न देने वाले निर्देश पर रोक लगाने की अपील की गई है। इस बात की जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी।
सिरसा ने कहा कि आयोग को बताया गया है कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। इनमें तकनीकी दिक्कत, सेंसर का काम न करना और स्पीकर के खराब होने जैसी दिक्कतें हैं। इन्हें अभी तक एनसीआर के डेटा से भी जोड़ा नहीं गया है और यह कैमरे एचएसआरपी प्लेटों को पहचानने में सक्षम नहीं है। सिरसा ने आगे कहा कि हमने आयोग को बताया कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत बाकी एनसीआर में अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है।
जहां जरूरत होगी, वहां आवाज उठाई जाएगी: सीएम

उधर, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार वाहनों पर प्रतिबंध के समाधान की पूरी कोशिश करेगी। कुछ लोगों को उनके पिता और करीबी लोगों ने अगर कार गिफ्ट की है तो वह उससे भावनात्मक तौर पर जुड़े होते हैं। ऐसे वाहन सिर्फ यादगार होते हैं और अक्सर उन्हें ज्यादा चलाया नहीं जाता है। सीएम ने कहा कि दिल्ली के लोगों का यह दर्द समझा जा सकता है। दिल्ली सरकार इस समस्या के समाधान की पूरी कोशिश करेगी। जहां भी जरूरत होगी, हम लोगों की आवाज उठाएंगे।
मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि इस फैसले लोगों में नाराजगी थी। सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस नियम को पूरे एनसीआर में लागू करने का सुझाव दिया गया है। पुराने वाहनों से जुड़े कड़े नियम बनाने पर सिरसा ने पूर्ववर्ती आप सरकार की आलोचना की। बता दें कि दिल्ली सरकार ने एक जुलाई से पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लगाया था। इसके तहत 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाई गई है। अगर कोई भी तय मानक से पुराना वाहन पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने जाता है तो उसे दिल्ली परिवहन विभाग और यातायात पुलिस जब्त कर लेती है।

पुराने वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट लगा चुका बैन
साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन लगा दिया था। 2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश में भी 15 साल पुराने वाहनों को सार्वजनिक जगहों पर पार्क करने की मनाही है।