दिल्ली सरकार का आदेश: नो वैक्सीन तो नो ऑफिस
बबीता चौरसिया
दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार नेे आदेश जारी किया है कि जिन कर्मचारियों और शिक्षकों ने 15 अक्टूबर तक कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली होगी, वह 16 अक्टूबर से अपने-अपने ऑफिस नहीं जा पाएंगे। इन कर्मचारियों को तब तक छुट्टी पर रखा जाएगा, जब तक वह वैक्सीन की एक डोज भी नहीं लगा लेते।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। सभी सरकारी कार्यालय, विभाग, संस्थाओं में तैनात सरकारी कर्मचारियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थकेयर वर्कर्स, सरकारी स्कूलों के टीचर्स के लिए 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन को सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली के ऑफिसों में बिना टीका लगवाए एंट्री नहीं मिलेगी और उन्हें इस दौरान ऑन लीव माना जाएगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को 15 अक्टूबर तक कम-से-कम वैक्सीन की एक डोज लेना अनिवार्य है।
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इसके साथ 16 अक्टूबर से ऑफिस आने वाले कर्मचारियों का वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र देखा जाएगा। आरोग्य सेतु एप या प्रमाण-पत्र के द्वारा कर्मचारी को यह साबित करना होगा कि उसने दो या एक टीके की डोज ले ली है। इसके बाद ही उसे ऑफिस आने की मंजूरी मिलेगी।
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