Saturday, April 20, 2024
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दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने का आदेश दिया

ब्यूरो रिपोर्ट

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने अपने अधीन आने वाले सभी विभागों के प्रमुखों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मौजूदा त्योहारी मौसम के दौरान अनुबंधित या आउटसोर्स किये गये कर्मचारियों को उनके ठेकेदारों द्वारा बोनस का भुगतान किया जाए। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।


श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा ठेकेदारों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को काम में लगाया गया है और बोनस का भुगतान न करने के संबंध में आउटसोर्स श्रमिकों की ओर से कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

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आदेश में कहा गया है कि सभी ठेकेदारों के प्रतिष्ठान बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत आते हैं, जिन्होंने लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन 20 या उससे अधिक श्रमिकों को नियोजित किया है। अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करना ठेकेदार की वैधानिक जिम्मेदारी है।


विगत 14 अक्टूबर के आदेश में कहा गया है। बोनस का भुगतान न करना एक गंभीर मुद्दा है और सभी प्रमुख नियोक्ताओं से आग्रह किया जाता है कि वे आगामी दीपावली त्योहारों के मौसम में अपने ठेकेदारों द्वारा आउटसोर्स किए गए श्रमिकों कर्मचारियों को बोनस का वितरण सुनिश्चित करें।
पीडब्ल्यूडी द्वारा अपने अधिकारियों को बृहस्पतिवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि श्रम विभाग ने अपने ठेकेदारों द्वारा आउटसोर्स किये गये श्रमिकों को बोनस देने के लिए एक सलाह जारी की है।
श्रम विभाग के निर्देशों के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग ने भी अपने अधिकारियों से विभाग को आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को बोनस का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

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