Thursday, June 19, 2025
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निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अभिभावकों को राहत

  • दिल्ली दर्पण ब्यूरो
    नई दिल्ली: निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा इस साल की गई भारी फीस वृद्धि के खिलाफ अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। नया समाज पेरेंट्स एसोसिएशन (एनएसपीए) ने सुप्रीम कोर्ट में एकल न्यायाधीश के 29 अप्रैल 2024 के अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसे निजी स्कूलों द्वारा शिक्षा निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना अनधिकृत फीस वसूलने के लिए गलत व्याख्या किया जा रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक्शन कमेटी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने एक्शन कमेटी के विरोध पर मौखिक रूप से टिप्पणी की कि “आपने लगभग मुफ्त में जमीन ली थी और अब इससे जुड़े दायित्वों से बचना चाहते हैं।” यह टिप्पणी निजी स्कूलों की मनमानी पर कड़ा संदेश देती है।

लंबे समय से अभिभावक निजी स्कूलों की अत्यधिक फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और इस मुद्दे को लेकर इधर-उधर भटक रहे थे। एनएसपीए के इस कदम से अभिभावकों को उम्मीद जगी है कि फीस वृद्धि पर अंकुश लगेगा।

मामले में एनएसपीए की ओर से अधिवक्ता खगेश बी. झा और अधिवक्ता शिखा शर्मा बग्गा ने पैरवी की।

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