काव्या बजाज, संवाददाता
नई दिल्ली। सोमनाथ भारती को यानी 23 जनवरी को एक अदालत ने AIIMS के स्टाफ के साथ मारपीट के केस में 2 साल की सज़ा और साथ – साथ एक लाख का जुर्माना लगाया है। दरअसल 2016 में सोमनाथ भारती के खिलाफ एक याचिका दर्ज की गई थी। जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS के एक सुरक्षा कर्मचारी के साथ मारपीट की है।
इस मामले में होज़ खास के थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मामले के मुताबिक उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने काम कर रहे कर्मचारी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। जिसके बाद शनिवार को उन्हें दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने कहा था कि अगर उन्होंने जुर्माने की रकम नहीं दी तो उन्हें 2 साल के साथ – साथ एक महीने की सज़ा और काटनी होगी।
केस में कई और लोगों पर भी शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें 4 अन्य आरोपियों सैनी, दिलीप झा, संदीप और राकेश पांडे को कोर्ट ने बरी कर दिया था। हांलाकि कुछ समय के बाद आप विधायक को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत भी दे दी है। यह ज़मानत उन्हें 20,000 रुपए की रकम के आधार पर दी गई है।