तेजस्विनी पटेल, संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 23 वर्षीय पहलवान की हत्या के मामले में जेल में बंद ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के लिए विशेष पूरक आहार की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी है।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतवीर सिंह लांबा ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दिल्ली जेल नियम, 2018 के प्रावधानों के तहत आरोपी की सभी बुनियादी जरूरतों और जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है।
आदेश मे लिखा था की ” यह विशेष खाद्य पदार्थ और सप्लीमेंट्स केवल आरोपी की इच्छाएं है, लेकिन यह किस भी तरह इतनी आवश्यक नहीं है। इसलिए वर्तमान में आरोपी के इस आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है” ।
सुशील के वकीलों ने आरोपी को विशेष खाद्य पदार्थ और सप्लीमेंट्स की अनुमति देने के लिए अदालत की अनुमति मांगी थी । जिसमें प्रोटीन, ओमेगा -3 कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल, प्री-वर्कआउट C4, हाइड, मल्टीविटामिन GNC, एक्सरसाइज बैंड शामिल हैं, क्योंकि वह कुश्ती में अपना करियर जारी रखना चाहता था।