हाईकोर्ट ने सभी जिला कोर्ट बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने द्वारा पेश किए गए अधिवक्ता संरक्षण विधेयक लागू करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी।
नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के मसौदे पर विचार करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सभी जिला कोर्ट बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने द्वारा पेश किए गए अधिवक्ता संरक्षण विधेयक लागू करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी।
जांच के बाद एक्शन रिपोर्ट कोर्ट में हो पेश- न्यायमूर्ति
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने आदेश दिया कि मसौदा विधेयक की जांच और परामर्श के बाद कार्रवाई रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पेश किए गए मसौदे पर विचार करने के लिए कदम उठाने दें। इसके अलावा मसौदा विधेयक के परामर्श और जांच के बाद कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की जाए।
हिंसा की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी
न्यायमूर्ति ने अधिवक्ता दीपा जोसेफ और अल्फा फिरिस दयाल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते आदेश दिया। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली की अदालतों में वकीलों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है।
अधिवक्ता वीरेंद्र नरवाल की गोली मारकर हुई थी हत्या
यह याचिका द्वारका में अधिवक्ता वीरेंद्र नरवाल की गोली मारकर हत्या किए जाने के आधार पर दायर की गई है। बार काउंसिल आफ दिल्ली (बीसीडी) की तरफ से अधिवक्ता केसी मित्तल पेश हुए। उन्होंने कहा कि समन्वय समिति ने विधेयक का एक मसौदा तैयार किया है और इसे दिल्ली सरकार को भेजा है। इसके बाद कोर्ट ने आदेश पारित कर सरकार से इस पर विचार करने को कहा। अब इस मामले में छह सितंबर को सुनवाई होगी।