Saturday, November 23, 2024
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Delhi : दुर्घटना में मौत के मामले में ट्रक चालक को बरी करने का आदेश सत्र न्यायाधीश ने पलटा, ठहराया दोषी


सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के मामले में लापरवाही से ट्रक चलाने के आरोप से बरी हुए चालक को पुर्नविचार अर्जी पर सुनवाई के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने ठहराया है दोषी, उसकी सजा निर्धारित करने के लिए 31 जुलाई को होगी। उस्मानपुर तीसरा पुश्ता पर 27 दिसंबर 2006 शाम करीब 430 बजे एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से मार दी थी टक्कर, मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 27 जनवरी 2022 को कर दिया था आरोपित को बरी

पूर्वी दिल्ली । सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत के मामले में लापरवाही से ट्रक चलाने के आरोप से बरी हुए चालक को पुर्नविचार अर्जी पर सुनवाई के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उसकी सजा निर्धारित करने के लिए 31 जुलाई को होगी।

क्या था मामला?

अभियोज के मुताबिक, उस्मानपुर तीसरा पुश्ता पर 27 दिसंबर 2006 शाम करीब 4:30 बजे एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई थी, जिसकी पहचान गामड़ी निवासी रणवीर के रूप में हुई थी।

आरोपित ट्रक चालक खलील को साढ़े चार पुश्ता के पास पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। मृतक के भाई योगेश कुमार ने दावा किया था कि वह घटना के वक्त मौके पर था, उठाने ही लोगों के सहयोग से आरोपित चालक को पकड़ा था।

योगेश ने बताया था कि वह मोनेस्ट्री से कपड़े खरीदकर टेंपो से गांव लौट रहा था, उसका भाई साथ मे अपनी मोटरसाइकिल पर चल रहा था। रास्ते में ट्रक ने उसके भाई की मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी थी। योगेश की शिकायत पर न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने और लापरवाही से मौत के मामले में आरोपित चालक के खिलाफ प्राथमिकी की थी।

मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किया था बरी

इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 27 जनवरी 2022 को आरोपित खलील को बरी कर दिया था। कोर्ट ने आदेश में घटनास्थल पर मृतक के भाई की मौजूदगी पर संदेह जताया था। इस आदेश को अभियोजन पक्ष ने चुनौती दी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सावित्री ने पुनर्विचार अर्जी पर सुनवाई करते हुए सभी तथ्य और चश्मदीद गवाह के बयानों के आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को एकतरफ करते हुए ट्रक चालक खलील को दोषी करार दे दिया।

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