AI समिट हंगामा: पटियाला हाउस कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
नई दिल्ली। ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट’ के दौरान विरोध प्रदर्शन के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के एक दिन बाद शनिवार को दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस रिमांड की मांग स्वीकार कर ली।
कौन-कौन हुए गिरफ्तार?
गिरफ्तार कार्यकर्ताओं में कृष्णा हरि, कुंदन यादव, अजय कुमार और नरसिम्हा यादव शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, सभी को शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम से विरोध प्रदर्शन करते हुए हिरासत में लिया गया था।
पुलिस का पक्ष
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि प्रदर्शन के दौरान देशविरोधी नारे लगाए गए। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने ऐसी जगह को चुना, जहां बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधि मौजूद थे। साथ ही आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान धक्का-मुक्की हुई, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी आईं।
पुलिस ने अदालत से कहा कि मामले में यह जांच करना आवश्यक है कि कथित साजिश किसने रची और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं। इसके अलावा, प्रदर्शन के दौरान पहनी गई टी-शर्ट्स कहां छपवाई गईं, इसकी भी जांच की जानी है। इन तथ्यों को सामने लाने के लिए पुलिस ने 5 दिन की कस्टडी की मांग की।
बचाव पक्ष की दलील
आरोपियों की ओर से पेश वकील ने पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि यह गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने तर्क दिया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपियों ने शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराया और किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई ठोस सबूत नहीं है।
वकील ने यह भी कहा कि आरोपी एक विपक्षी राजनीतिक दल से जुड़े हैं और केवल प्रदर्शन के आधार पर गिरफ्तारी उचित नहीं है।
कोर्ट का फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग को स्वीकार कर लिया और चारों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।
अब इस मामले में आगे की जांच के दौरान यह स्पष्ट होगा कि प्रदर्शन के पीछे क्या कारण थे और पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।
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