Wednesday, March 25, 2026
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दिल्ली HC ने ”क्रॉस-जेंडर मसाज” पर लगाई रोक, अवैध स्पा पर कार्रवाई के आदेश

तेजस्विनी पटेल

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली सरकार द्वारा क्रॉस-जेंडर मसाज सेवाओं परपर रोक लगा दी, लेकिन शहर में अवैध स्पा के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आदेश दिया हैं।अदालत को बताया गया है कि, दिल्ली में 5,000 स्पा चल रहे हैं, जबकि केवल 400 के पास ही अपनी सेवाएं देने के लिए लाइसेंस हैं।

सरकार ने अगस्त में दिल्ली में क्रॉस-जेंडर मसाज पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे और इसे नगर निगमों द्वारा लागू किया जा रहा था। अदालत ने गुरुवार को स्पा चलाने वाले संघों और प्रोफेशनल डॉक्टर्स द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सरकारी नीति पर रोक लगाने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति रेखा ने अंतरिम आदेश में कहा, “क्रॉस-जेंडर मसाज पर इस तरह के पूर्ण प्रतिबंध को नीति के उद्देश्य से कोई उचित संबंध नहीं कहा जा सकता है, जिसका उद्देश्य स्पा का नियमन है और यह सुनिश्चित करता है कि शहर में कोई अवैध तस्करी या वेश्यावृत्ति न हो।

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