Sunday, February 15, 2026
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अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया स्वीकार, ईडी इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में करेगी अपील

नई दिल्ली, 20 जून 2024। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले जमानत दे दी है। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल 1 लाख के मुचलके पर रिहा होंगे। वह 21 मार्च 2024 से जेल में हैं। इस फैसले के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर है।
अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो दिनों तक सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। हाई प्रोफाइल मामले की वजह से तुरंत फैसला सुनाया गया। वहीं आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शुक्रवार सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगा। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था।
आपको बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ़्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियाँ छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे।

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