Monday, April 6, 2026
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शराब घोटाला मामला: पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचे अरविंद केजरीवाल; जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने खुद रखेंगे अपना पक्ष

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार (6 अप्रैल 2026) को अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय पहुँचे। केजरीवाल कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई (CBI) के मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के समक्ष पेश हुए हैं। इस दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए और बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे।

खुद करेंगे अपनी पैरवी (In-Person Argument)

सूत्रों के मुताबिक, इस सुनवाई की सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में किसी वकील के बजाय स्वयं (In-Person) अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक मामले में खुद कोर्ट में पक्ष रखा था, और अब केजरीवाल भी उसी राह पर चलते नजर आ रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह सुनवाई सीबीआई (CBI) की उस याचिका पर हो रही है, जिसमें जांच एजेंसी ने निचली अदालत (राउज एवेन्यू कोर्ट) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को दोषमुक्त (Discharge) कर दिया गया था।

  • 27 फरवरी 2026 को ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं।
  • सीबीआई ने इस फैसले को ‘त्रुटिपूर्ण’ बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

बेंच बदलने की मांग कर सकते हैं केजरीवाल

चर्चा यह भी है कि अरविंद केजरीवाल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से इस मामले को किसी अन्य बेंच में ट्रांसफर करने की गुजारिश कर सकते हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पहले भी जस्टिस शर्मा की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए ‘रिक्यूजल’ (Recusal) की अर्जी दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से भी यह मांग की थी, जिसे तब खारिज कर दिया गया था।

पत्नी सुनीता केजरीवाल का साथ

सुनवाई के दौरान सुनीता केजरीवाल का साथ रहना राजनीतिक गलियारों में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जब भी केजरीवाल कानूनी संकट में रहे हैं, सुनीता केजरीवाल ने पार्टी और परिवार के मोर्चे पर सक्रिय भूमिका निभाई है।

अदालत में फिलहाल दलीलें जारी हैं और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या हाई कोर्ट निचली अदालत के बरी करने के फैसले को बरकरार रखता है या मामले में नया मोड़ आता है।

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