नई दिल्ली, 8 जुलाई 2024। भले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई हो पर उनकी तर्ज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी ऐसा होता दिख नही रहा है। कोर्ट के हालिया आदेश की माने तो यही लगता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि जब आपको जमानत निचली अदालत से भी मिल सकती है। तो ऐसे में आप हाईकोर्ट क्यों आए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करने के साथ-साथ समय भी दिया है। इस मामले में अब 17 जुलाई को सुनवाई होनी है।
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे वकील ने अपनी दलील में कहा कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करनी चाहिए। जबकि वो ऐसा ना करके सीधे हाईकोर्ट आ गए हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसे लेकर कानून स्पष्ट हैं। हम ऐसा कर सकते हैं पर कोर्ट ने भी इसपर ऐतराज जताया है।
इन घटनाक्रम से साफ है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आसान नहीं है।

