नई दिल्ली, 10 जुलाई 2024। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते पर बहुत बड़ा फैसला दिया है। मुस्लिम महिलाओं को भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत राहत मांगने की हकदार है। याद रहे ऐसे ही फैसले को पलटने के लिए राजीव गांधी सरकार ने 1986 में कानून लाया गया था।
मुस्लिम तलाकशुदा महिला भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती है। बीते दिनों तेलंगाना हाईकोर्ट ने अब्दुल समद को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। इस आदेश के विरोध में अब्दुल समद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अब्दुल ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत उनसे गुजारा भत्ता मांगने की हकदार नहीं है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ते की मांग करने का हकदार बताया है। सीआरपीसी की धारा 125 में पत्नी संतान और माता-पिता के भरण-पोषण को लेकर जानकारी दी गई है।
राजीव गांधी सरकार ने शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के इसी तरह के आदेश को पलटने के लिए नया कानून बना दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला (तलाक संबंधी अधिकारों का संरक्षण) कानून, 1986 की सीमाओं को तोड़ते हुए कहा कि महिला चाहे किसी भी धर्म की हो, उसे शादी टूटने पर पति से गुजारा-भत्ता मांगने का हक है। शाह बानो नाम की मुस्लिम महिला को जब सुप्रीम कोर्ट ने पति से गुजारा भत्ता लेने का हकदार बताया था तब मुस्लिम समुदाय के आक्रोश के आगे झुककर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद से उपर्युक्त कानून पारित करवा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू होता है।
कोर्ट का सुप्रीम फैसला, अब मुस्लिम महिला भी पति से मांग सकती हैं गुजारा भत्ता
आप नेता सत्येंद्र जैन अब भी रहेंगे जेल में, कोर्ट ने नही दी अंतरिम जमानत
नई दिल्ली, 10 जुलाई 2024। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सत्येंद्र जैन ने चोट लगने से पीड़ित अपनी पत्नी और बीमार बेटी की देखभाल के लिए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत का अनुरोध किया।
आपको बता दें कि ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। हाल ही में उन पर सात करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा था जिसकी जांच के लिए एलजी ने मंजूरी दी थी।
कांग्रेस का आरोप दिल्ली में शिक्षकों के तबादले पर जमकर राजनीति, आतिशी ने तबादले रुकने को बताया दिल्ली सरकार की जीत
नई दिल्ली, 9 जुलाई 2024। दिल्ली के पांच हजार शिक्षकों के तबादले को लेकर जमकर बवाल काटा जा रहा है।उपराज्यपाल वी के सक्सेना टीचर्स के तबादले के आदेश को स्थगित किया तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसे केजरीवाल सरकार की जीत बताया। आप पार्टी एलजी पर दिल्ली का शिक्षा मॉडल बर्बाद करने की कोशिश का आरोप भी लगा रही है।
दरअसल शिक्षा मंत्रालय की तरफ से इस आदेश के जारी होने पर दिल्ली में काफी बवाल मचा हुआ था। दिल्ली शिक्षा मंत्री शिक्षकों के तबादले के आदेश को एलजी का तुगलकी फरमान बता रही थी। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर टीचरों के ट्रांसफर की साधारण प्रक्रिया को राजनीतिक इवेंट बनाकर पेश करने का आरोप लगाया है। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव का कहना है कि राजधानी की मूल समस्याओं, जल संकट, जल भराव, गंदगी, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की आप और भाजपा ने एक बार टीचरों के ट्रांसफर की साधारण प्रक्रिया के मामले का राजनीतिक इवेंट बनकार पेश कर रहे हैं।
उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूल के टीचरों के इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर की जानकारी शिक्षा मंत्री को नहीं होना दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर केजरीवाल सरकार की निष्क्रियता और दुर्दशा को दर्शाता है। यादव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया।
जब शिक्षा व्यवस्था में टीचरों के ट्रांसफर की प्रक्रिया गर्मी छुट्टियों के दौरान होनी चाहिए, उपराज्यपाल कार्यालय द्वारा सेशन शुरु होने के समय ट्रांसफर होने से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण दिल्ली के पेरेंटस भी परेशान हो रहे हैं। सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था की दुहाई देने वाली शिक्षा मंत्री शायद भूल गई है कि 10वीं और 12वीं के परिणाम में दिल्ली किस पायदान है।
केजरीवाल को जल्द नही मिलेगी राहत, जमानत मिलने में हो सकती है देरी
नई दिल्ली, 8 जुलाई 2024। भले ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई हो पर उनकी तर्ज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी ऐसा होता दिख नही रहा है। कोर्ट के हालिया आदेश की माने तो यही लगता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि जब आपको जमानत निचली अदालत से भी मिल सकती है। तो ऐसे में आप हाईकोर्ट क्यों आए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करने के साथ-साथ समय भी दिया है। इस मामले में अब 17 जुलाई को सुनवाई होनी है।
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से पेश हो रहे वकील ने अपनी दलील में कहा कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करनी चाहिए। जबकि वो ऐसा ना करके सीधे हाईकोर्ट आ गए हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसे लेकर कानून स्पष्ट हैं। हम ऐसा कर सकते हैं पर कोर्ट ने भी इसपर ऐतराज जताया है।
इन घटनाक्रम से साफ है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आसान नहीं है।
सुनख्खी पंजाबन सीजन 6 का हुआ ऑडिशन, पंजाबी महिलाओं की प्रतिभा को देता है मंच
नई दिल्ली, 8 जुलाई 2024। पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत की झलक दिखाने वाली प्रतियोगिता है सुनख्खी पंजाबन। यह दिल्ली की पहली पंजाबी सौंदर्य प्रतियोगिता है, जो पंजाबी रीति-रिवाजों और परंपराओं को बढ़ावा देती है और पंजाबी संस्कृति का प्रदर्शन करती है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। सुनख्खी पंजाबन पिछले पांच सालों से इसका आयोजन सफलतापूर्वक कर रहा है।
इसी कड़ी में इस साल इसके 6वे सीजन शानदार आगाज 7 जुलाई 2024 को किया गया और ऑडिशन संपन्न किए गए। राजधानी दिल्ली के ऑडिशन भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड मैनेजमेंट, पश्चिम विहार, नई दिल्ली में आयोजित किए गए। ऑडिशन प्रक्रिया में दिल्ली और एन सी आर की पंजाबनो ने भाग लिया। तकरीबन 100 प्रतिभागियों ने मंच पर पंजाबी नाट्य मंचन, भांगड़ा, गिद्दा, कविता प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा को निखारा और अगले पड़ाव के लिए दावेदारी की। इस प्रतियोगिता में 18 से 35 साल की पंजाबी महिलाओं ने शिरकत की।
खास बात यह है कि इस साल के ऑडिशंस में सिर्फ़ दिल्ली ही नहीं पंजाब के विभिन्न ज़िले जैसे संगरूर, पटियाला, तरन तारन, खरड़, गुरदासपुर, बरनाला, हुस्नार, मानसा और हरियाणा, मुंबई, औरंगाबाद, बनारस और मथुरा की भी महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस सीजन में शानदार प्रतिभाओं का आकलन एक प्रतिष्ठित और सम्मानित जजों के पैनल द्वारा किया गया जिसमें एडवोकेट मनिंदर कौर, लेखक शेरी, डॉ. हरमीत कौर, डॉ. रतनदीप कौर, दविंदर कौर गीत और तरनजीत कौर ने ऑफलाइन ऑडिशन लिए।वहीं ऑनलाइन ऑडिशन के लिए जजों का पैनल इस प्रकार था गगनदीप, गुरजीत सिंह, आजमीन कौर खर्बंदा और सुनाखी पंजाबन सीजन 5 विजेता हरप्रीत कौर।ऑडिशन का संचालन लोकप्रिय और सम्मानित एंकर जसलीन कौर गोत्रा द्वारा किया गया।
अन्य सौंदर्य प्रतियोगिताओं के विपरीत, जहाँ पश्चिमी संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाता है, सुनख्खी पंजाबन की आयोजक डॉ. अवनीत कौर भाटिया ने सभी पंजाबी लड़कियों के लिए इस मंच को प्रदान किया ताकि वे हमारी समृद्ध और प्रतिष्ठित पंजाबी संस्कृति को बढ़ावा दे सकें और संरक्षित कर सकें। यहाँ प्रतियोगी की ऊंचाई, वज़न और वैवाहिक स्थिति मायने नहीं रखती थी, बल्कि उनकी प्रतिभा मायने रखती थी। इनमें से 25-28 प्रतियोगियों का चयन किया जाएगा और ग्रैंड फिनाले के लिए तैयार किया जाएगा।
सुनख्खी पंजाबन सभी पंजाबी महिलाओं के लिए अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने, एक मज़बूत समुदाय बनाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का एक मंच है। इसके अलावा, सुनख्खी पंजाबन का मकसद महिला सशक्तिकरण, आत्म सम्मान, आत्म विश्वास जगाना है और महिलाओं को प्रोत्साहित करना और प्रतिभाषाली महिलाओं को उनकी प्रतिभा को पहचानने और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने का मौका देना है।