Friday, November 22, 2024
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दिल्ली की अदालत ने बाटला हाउस आंतकी आरिज खान को दोषी करार दिया

संवाददाता, दिल्ली दर्पण टीवी

दिल्ली।। बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक केस में दिल्‍ली की एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया। बता दे की अदालत ने कहा कि यह साबित हो गया है कि एनकाउंटर के वक्‍त आरिज खान भागने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद अब अदालत ने खान को आईपीसी की धारा 186, 333, 353, 302, 307, 174A, 34 के तहत दोषी पाया है।

जानकारी के अनुसार अदालत ने कहा कि यह साबित हो चुका है कि आरिज खान और उसके सहयोगियों ने जान-बूझकर सरकारी कर्मचारियों को चोट पहुंचाई। अदालत ने यह भी कहा कि खान ने इंस्‍पेक्‍टर एमसी शर्मा पर गोली चलाई जिससे उनकी जान गई।

आरिज खान ने पिछले साल सितंबर में कोर्ट के सामने कहा था कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश संदीप यादव के समक्ष अंतिम दलील के दौरान उसने कहा था कि उस समय उसके फ्लैट से संबंधित होने या वहां उसकी उपस्थिति साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। 

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