Sunday, November 24, 2024
spot_img
HomeराजनीतिDelhi Excise Policy : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को झटका, कोर्ट...

Delhi Excise Policy : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Money Laundering Case दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने 18 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

नई दिल्ली । दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने 18 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इससे पहले 31 मार्च को सीबीआई से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी। इस निर्णय को सिसोदिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है, इस पर निर्णय अभी लंबित है। सिसोदिया को मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने नौ मार्च को गिरफ्तार किया था औैर वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।


सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ी

शराब नीति से जुड़े घोटाले के CBI के मामले में कोर्ट ने गुरुवार (27 अप्रैल) को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी। गुरुवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर सिसोदिया को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था।

25 अप्रैल को सीबीआई ने दायर की दूसरी चार्जशीट

सीबीआई ने मंगलवार (25 अप्रैल) को राउज एवेन्य कोर्ट में पूरक चार्जशीट दायर की। शराब नीति घोटाला मामले में पहली बार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यममंत्री मनीष सिसोदिया का नाम शामिल किया था। इससे पहले भी एक चार्जशीट (आरोप-पत्र) नवंबर, 2022 में दायर की थी, जिसमें उनका नाम हीं था। इस बार चार्जशीट में सिसोदिया के अलावा तीन अन्य नाम भी हैं। विशेष न्यायाधीश ने आरोप-पत्र पर विचार करने को लेकर जिरह के लिए 12 मई की तारीख तय की है।


सिसोदिया पर सीबीआई ने लगाए ये आरोप

जांच एजेंसी ने पूरक आरोप पत्र में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत सिसोदिया व अन्य को आरोपित बनाया है। आरोप-पत्र में शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे व हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला का भी नाम शामिल हैं।

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments