जूही तोमर, संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे खान-पान व्यवसायियों को लाइसेंस देने में लगने वाले समय को 60 दिनों से घटाकर 30 दिन करेंगे। हाल ही में जारी एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, अधिकारियों से कहा गया है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र चार दिन में जारी करें, जब कि इससे पहले इसे सात दिनों में जारी करना होता था। वहीं खाद्य सुरक्षा और मानक कानून के तहत खान-पान व्यवसाय संचालकों को पंजीकरण या लाइसेंस लेना जरूरी है। बता दे कि आदेश में कहा गया कि समीक्षा के दौरान यह महसूस किया गया कि सार्वजनिक हित के मद्देनजर समयसीमा को युक्तिसंगत बनाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित औपचारिकताओं को देखने के बाद चार दिनों के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र और 30 दिनों में लाइसेंस जारी किया जाए।ऑनलाइन मोड में निरीक्षण, नमूने और उनकी विश्लेषण रिपोर्ट के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं।