Friday, November 8, 2024
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शराब की होम डिलीवरी के क्या हैं नियम ?

मनीषा झा, संवाददाता

नई दिल्ली। कोरोना काल में शराब के शौकीनों का ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार ने बीते सोमवार आबकारी नियमों में संशोधन कर शराब होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर कहा कि, जल्‍द ही दिल्लीवासी मोबाइल ऐप या वेबसाइट के द्वारा शराब की होम डिलीवरी का ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही सूत्रों का कहना है कि, दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही लोगों को मिल सकेगी। हालांकि, दिल्ली में शराब के ठेकों के खुलने का समय रात के 10 बजे तक का है। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही एलजी से मंजूरी मिलती है, वह तुरंत इस सेवा को शुरु कर देंगे । साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि रात 8 बजे के बाद शराब की होम डिलीवरी न किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

11 साल पहले भी होम डिलीवरी का किया था प्रावधान

आपको बता दें कि,ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि दिल्‍ली में शराब की होम डिलीवरी के लिए सरकार ने आबकारी नियमों में बदलाव किए हैं। इससे पहले भी करीब 11 साल पहले आई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2010 में भी शराब की होम डिलीवरी के लिए प्रावधान किए गए थे, लेकिन उस समय केवल ई-मेल या फैक्स के जरिए ही ऑर्डर दिए जा सकते थे। हैरानी की बात ये है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सका और पॉलिसी बनने के बाद भी दिल्ली में कभी भी शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई।

शराब की होम डिलीवरी के नियम।

नए नियम के मुताबिक, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आर्डर करके भारतीय शराब या विदेशी शराब की होम डिलीवरी एल-13 लाइसेंस के जरिए की जा सकेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि एल-13 लाइसेंस किसे और कैसे दिया जाएगा। वैसे दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शराब की डिलीवरी किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में नहीं की जाएगी। यह केवल होम डिलीवरी होगी।

दिल्‍ली सरकार की अधिसूचना के हिसाब से दिल्ली में एल-13 लाइसेंसधारक होम डिलीवरी कर सकेंगे, लेकिन दिल्ली में न तो कभी किसी को पहले एल-13 लाइसेंस दिया गया और न ही अभी किसी के पास है। ऐसे में जब तक सरकार एल-13 लाइसेंस का नियम नहीं बनाती और ये विक्रेताओं को नहीं मिलता, तब तक दिल्ली में शराब होम डिलीवरी को शुरू करना मुश्किल है।

दिल्‍ली से पहले महाराष्‍ट्र, छत्‍तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, केरल, ओडिशा में शराब की होम डिलिवरी की जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाला के कोलकाता में भी ऑनलाइन शराब मिल रही है।

नई आबकारी नीति में शामिल हुए उपराज्यपाल के सुझाव

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देशों को नीति में शामिल कर लिया गया है।

एलजी के शामिल हुए सुझाव

होलसेल लाइसेंस के लिए 250 करोड़ रुपये का तीन वर्ष तक टर्नओवर जरूरी बनाया गया था, एलजी ने इसे 150 करोड़ प्रति करने का सुझाव दिया।

-दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री को नई आबकारी नीति लागू करने के पूर्व इसमें संशोधन का अधिकार नहीं होगा, संशोधन को कैबिनेट से अनुमति लेनी होगी।

-राजधानी में पांच सुपर प्रीमियम दुकानें होंगी, एक प्रीमियम दुकान खोलने के लिए पांच हजार वर्ग मीटर एरिया निर्धारित था, इसे घटाकर 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र कर दिय गया है।

-इन पांच सुपर प्रीमियम दुकानों के पास पचास इंपोर्टेड शराब की ब्रांड होने चाहिए।

– एलजी ने खुदरा बिक्रेता को किसी होलसेल ब्रिकेता से संबंधी नहीं रखने का नियम सुझाया।

-खुदरा विक्रेता को एक जोन में दुकान खोलने के लिए तीन करोड़ रुपये की संपत्ति (नेट वर्थ) होना चाहिए व कई जोन में आवेदन करने के लिए 12 करोड़ संपत्ति होनी चाहिए।

-शराब के रिटेल लाइसेंस को लाइसेंस फीस देकर नवीनीकरण कराया जा सकेगा।

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