दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने शाहबाद डेयरी 16 वर्षीय किशोरी साक्षी की चाकू से दर्जनों वार हत्या करने वाले आरोपित साहिल के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। रोहिणी कोर्ट की फास्ट ट्रैक स्पेशल जज (POCSO) ऋचा गुसाईं सोलंकी ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। अदालत ने आरोपितो का प्रतिनिधित्व करने में सहायता के लिए वकील सीएम सांगवान को उनका अधिवक्ता नियुक्त किया है।
नई दिल्ली । दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने शाहबाद डेयरी 16 वर्षीय किशोरी साक्षी की चाकू से दर्जनों वार हत्या करने वाले आरोपित साहिल के खिलाफ पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।
अब इस मामले में 20 जुलाई को सुनवाई करेगा
रोहिणी कोर्ट की फास्ट ट्रैक स्पेशल जज (POCSO) ऋचा गुसाईं सोलंकी ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया। अदालत ने आरोपितो का प्रतिनिधित्व करने में सहायता के लिए वकील सीएम सांगवान को उनका अधिवक्ता नियुक्त किया है।
वहीं, सुनवाई के दौरान उनके परिवार से कोई अदालत नहीं पहुंचा। अब इस मामले में 20 जुलाई को सुनवाई करेगा।
पुलिस ने 640 पन्नो की चार्जशीट की दायर
दिल्ली पुलिस ने 640 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, आवाज के नमूने और जैविक साक्ष्य जैसे वैज्ञानिक सबूत शामिल हैं। आरोप पत्र में एफएसएल रिपोर्ट भी शामिल है। आरोपपत्र की एक प्रति आरोपितों को उपलब्ध करा दी गई है।
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (27 जून) को साहिल के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 354ए (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करना), 509 के तहत आरोप पत्र दायर किया। साथ ही पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्स की धारा 12, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 शस्त्र SC/ST की धारा 3(2)(V) भी लगाई गई है।
साहिल को 28 मई को शाहबाद डेयरी इलाके में एक नाबालिग लड़की पर कई बार चाकू मारकर और उसके चेहरे पर पत्थर से वार करके हत्या करने के आरोप में बुलन्दशहर से गिरफ्तार किया था। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसने देशभर को दहला दिया था।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपित साहिल की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए बरवाला के निवास के रूप में की गई और उसे 29 मई को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ के बाद वह न्यायिक हिरासत में है।