अलवर कोर्ट ने चाकू से युवक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को सुनाई 10-10 साल की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मार्च 2023 के हत्याकांड में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए जुर्माना भी लगाया, तीन अन्य अब भी फरार हैं।
अलवर की एक अदालत ने युवक पर चाकू से हमला कर उसकी जान लेने के मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-2 की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
न्यायाधीश रिधिमा शर्मा की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दिलराज, सोहिल और अल्ताफ को दोषी करार दिया। फैसले के बाद दोषियों को जेल भेज दिया गया। अदालत में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद यह सजा सुनाई गई, जबकि इस वारदात में शामिल तीन अन्य आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं।
अपर लोक अभियोजक महेश चंद मीणा के अनुसार, यह घटना 7 मार्च 2023 की है। उस दिन पीड़ित अजय अपने दोस्त मनीष के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर 60 फीट रोड की तरफ जा रहा था। रास्ते में दो बाइकों पर आए युवकों ने उनकी बाइक को रोक लिया था।
अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि दो बाइकों पर सवार होकर आए छह युवकों ने मनीष और अजय को घेर लिया। इसके बाद आरोपियों ने धारदार चाकू निकालकर अजय पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले में अजय गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में सड़क पर गिर पड़ा।
वारदात के तत्काल बाद गंभीर रूप से घायल अजय को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया था। हालांकि, डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद एनईबी थाना पुलिस ने छह हमलावरों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों दिलराज, सोहिल और अल्ताफ को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश किया था। न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत ने तीनों को सजा सुना दी। वहीं, पुलिस इस मामले में शामिल अन्य तीन फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
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