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बजरंग दल ने पशु बलि को लेकर हरिद्वार प्रेस क्लब में मीडिया वार्ता का आयोजन किया। साथ ही बजरंग दल ने आस्था के नाम पर होने वाली पशुओं की बलि पर रोक लगाने के लिए जिला अधिकारी और एसएसपी को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में बजरंग दल ने मांग उठाई है कि उच्च न्यायलय नैनीताल ने सन 2011 में फरवरी की 19 तारीख को यह आदेश पारित किया था कि किसी भी संप्रदाय, समुदाय के द्वारा धर्म, देवी-देवता या मजहब के तहत पशु की बलि देना प्रतिबंधित है। साथ ही बजरंग दल का कहना था कि उत्तराखंड में सभी मंदिरों में होने वाली पशु बलि पर बल पूर्वक रोक लगा दी गई है। इसलिए बकरा ईद पर पशुओँ की बलि पर भी इस बार रोक लगनी चाहिए। ईद पर किसी धर्म द्वारा न्यायालय के आदेश के बाद भी निर्मम पशु बलि रोकने का प्रयास प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। साथ ही उन्होनें कहा कि नगर निगम द्वारा रोक के आदेश के बावजूद शहर में कई अवैध मांस की दुकानें चल रही हैं, जिन्हें बंद किया जाना चाहिए और लाइसेंसी दुकानों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर करना चाहिए। उनका कहना है कि वे किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, वे तो सिर्फ बेजुबान पशुओं की निर्मम हत्या के खिलाफ हैं।