Friday, November 8, 2024
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिल्ली-एनसीआर में नहीं बिकेंगे पटाखे

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 नवंबर 2016 को लगाई गई पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पटाखों की बिक्री पर रोक का आदेश 1 नवंबर तक बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सारे लाइसेंस स्थायी और अस्थायी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। 1 नवंबर से पटाखे बिक सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो एक बार ये टेस्ट करना चाहते हैं कि दिवाली पर पटाखे न बिकने से क्या हालात होंगे? दिल्ली और एनसीआर में अगले आदेश तक दूसरे राज्यों से पटाखे नहीं लाए जाएंगे क्योंकि यहां पहले से ही पटाखे मौजूद हैं। 50 लाख किलो पटाखे दिल्ली और एनसीआर में इस दीपावली के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। जिन लाइसेंस धारी दुकानदारों के पास पटाखे हैं वो अपने पटाखे बेच सकते हैं या दूसरे राज्यों में निर्यात कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि दीपावली के बाद एयर क्वालिटी को देखते हुए कोर्ट सुनवाई करेगा।

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