उ.प्र – यूपी में अब धर्मस्थलों, सार्वजनिक स्थानों, जुलूसों या जलसों में अब बिना परमिशन लाउडस्पीकर बजाना भारी पड़ेगा। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद गृह विभाग ने सभी जिलों के अफसरों को आदेश दिया है कि बिना परमिशन बजाए जा रहे लाउडस्पीकरों को 20 जनवरी तक उतरवा दें। इसके बाद आदेश का उल्लंघन करने वालों को पांच साल का कारावास या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर भी सख्त ऐक्शन होगा। प्रमुख सचिव गृह को इस मामले में एक फरवरी को हाई कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश दिए हैं कि राजस्व और पुलिस की एक टीम बनाकर 10 जनवरी तक ऐसे धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों को चिह्नित कर लें, जहां बिना परमिशन के लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं। सभी को 15 जनवरी तक का समय देकर तय प्रारुप के मुताबिक परमिशन लेने का नोटिस दें। अगर वे परमिशन नहीं लेते हैं और लाउडस्पीकर बजाते हैं तो उनके खिलाफ ध्वनि प्रदूषण नियम-2000 के तहत कार्रवाई की जाए।
HC के निर्देश पर योगी सरकार का आदेश,यूपी में धार्मिक स्थलों से हटेगा लाउड स्पीकर
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