दिल्ली- दिल्ली की आम आदमी पार्टी के लिये आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है क्योंकि आज ‘आप’ सरकार के 20 विधायकों को लाभ के पद पर होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया था जिसके खिलाफ दायर याचिका पर आज फैसला आने की संभावना है। आपको बता दें इन सभी विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था जिसके चलते इन पदों पर बैठे विधायकों को अयोग्य करार कर उनके विधायक के पद से बरखास्त कर दिया था
यहां आपको यह भी जानना जरुरी है की न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने 28 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी जिसके बाद कहा गया था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इन सब के बाद इस मामले में अदालत ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पक्षों की भी दलीलें सुनी थीं। सुनवाई के दौरान विधायकों ने अदालत से कहा था कि कथित रूप से लाभ का पद रखने पर उन्हें अयोग्य ठहराए जाने का आयोग का आदेश नैसॢगक न्याय का पूरा उल्लंघन है क्योंकि उन्हें आयोग के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका नहीं दिया गया। आज हाईकोर्ट जो भी फैसला इन 20 विधायकों को लेकर करेगी वह दिल्ली की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी फैसले से यह तय होगा कि आने वाले महीनों में दिल्ली में 20 सीटों पर उपचुनाव होंगे या नहीं। अब देखना है कि आप विधायकों को राहत मिलती है या उन्हें दोबारा चुनाव के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा।