नेहा राठौर
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने वाली याचिका पर सोमवार को दिल्ली सरकार, केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार ने गणेश चतुर्थी को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक धन का उपयोग किया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है यह संविधान के खिलाफ है।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार और ईसी के लिए जारी किया नोटिस
मामले पर मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने यह साफ किया कि कोर्ट दिल्ली सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर रही है न कि मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों को।
राजनीतिक पार्टी के पद से हटाने के लिए दायर की थी याचिका
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता और अधिवक्ता एमएल शर्मा ने कहा कि उन्होंने आप को राजनीतिक पार्टी के रूप में रद्द करने और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बाकी मंत्रियों को संवैधानिक कार्यालय से हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।
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