Thursday, November 7, 2024
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Homeअन्यहाई कोर्ट के निर्देश, सीपी में अवैध फेरीवालों और विक्रेताओं पर रोक

हाई कोर्ट के निर्देश, सीपी में अवैध फेरीवालों और विक्रेताओं पर रोक

निशा गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने क्नॉट प्लेस में स्थित अवैध फेरीवालों और विक्रेताओं को हटाने के निर्देश दिए है। जिन एरिया में सामान बेचने पर प्रतिबंध है वहाँ से इन फेरीवालों और विक्रेताओं को हटाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने एनडीएमसी  और पुलिस अधिकारियों को अवैद फेरीवालों और विक्रेताओं को हटाने के संबध में सख्ती से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि कानूनी सख्ती से इसका पालन करेंगी और इन अवैध फेरीवालों और विक्रेताओं को एरिया पर कब्जा करने पर प्रतिबंध लगाएगीं। अदालत ने एनडीएमसी के अध्यक्ष और संबंधित कार्यकारी इंजीनियरों, डीसीपी और थाने के प्रभारी को 18 नवंबर को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने के निर्देश दिए।

जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने एनडीएमसी  और पुलिस अधिकारियों को अपने द्वारा उठाए गए कदमों की स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने को कहां और साथ ही राजीव चौक और इंदिरा चौक इलाकों में स्थायी रूप से बोर्ड लगाने के आदेश दिए,  जिनमें यह बताया गया हैं कि यह क्षेत्र फेरीवालों और विक्रेताओं के लिए प्रतिबंधित है। ट्रेडर्स असोसिएशन ने एक याचिका दायर की जिसमें प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि सीपी और कनॉट सर्कल में उन क्षेत्रों से फेरीवालों और विक्रेताओं को हटाया जाए,  जहां उनके बिक्री करने की मनाही है।

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