दिल्ली दर्पण टीवी
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार याचिकाकर्ता एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण की अनुमति से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनजर याचिकाकर्ता दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण की मांग नहीं कर सकता है।
यह भी पढ़ें- हिन्दू नव वर्ष के मौके पर तिलक उत्सव एवं कवी सम्मलेन
उन इलाकों में वाहन के पंजीकरण हस्तांतरण के लिए कभी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, जहां 15 साल पुराने वाहन के परिचालन की अनुमति है। इसके लिए अन्य मानदंडों और शर्तों का पालन करना होगा।
हाईकोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर दिया है जिसमें दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण के संबंध में जारी एक सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी कार का पंजीकरण नवीनीकरण कराने की मांग की थी जो फरवरी 2006 में पंजीकृत हुई थी। याचिकाकर्ता की कार अप्रैल 2021 में 15 साल पूरे किए।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा यूटयूब चैनल दिल्ली दपर्ण टीवी (DELHI DARPAN TV) सब्सक्राइब करें।
आप हमें FACEBOOK,TWITTER और INSTAGRAM पर भी फॉलो पर सकते हैं