काव्या बजाज
भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने 2018 के एक मामले में उनके खिलाफ रेप समेत कई और धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि 2018 में एक महिला ने भाजपा नेता पर आरोप लगाया था कि उन्होंने छतरपुर के एक फार्म हाउस में महिला के साथ दुष्कर्म किया और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी।
इस मामले को लेकर महिला ने निचली अदालत में केस दर्ज करवाने की अपील की जिसपर कोर्ट ने मामला दर्ज कराने का आदेश जारी भी किया। लेकिन भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। लेकिन अब हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत मिलती नज़र नही आ रही।
साकेत कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, साथ ही पुलिस को भी फटकार लगाई और तीन महीने के अंदर मामले की जांच करने और आईपीसी की धारा 173 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले के लेकर नेता सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और जल्द से जल्द सुनवाई की अपील की लेकिन फिलहाल अदालत ने इससे इनकार कर दिया।