दिल्ली HC ने महरौली विध्वंस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए डीडीए को दिया समय, दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली डिमोलिशन ड्राइव के मामले में गुरुवार को DDA को समय देते हुए 20 फरवरी तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं को शनिवार यानी 18 फरवरी तक अपनी संपत्ति का साइट प्लान दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो
नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली डिमोलिशन ड्राइव के मामले में गुरुवार को DDA को समय देते हुए 20 फरवरी तक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने डीडीए को शुक्रवार तक याचिकाकर्ताओं को अपनी सीमांकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने जिक्र किया कि 23 फरवरी को सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बढ़ा दी गई है।
याचिकाकर्ता को भी साइट प्लान दिखाने का निर्देश
जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा ने याचिकाकर्ताओं को शनिवार यानी 18 फरवरी तक अपनी संपत्ति का साइट प्लान दाखिल करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने डीडीए को प्रमुख मामलों में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और कल तक याचिकाकर्ता के वकील को सीमांकन की एक प्रति उपलब्ध कराने को कहा है।
इस बीच, विस्तृत हलफनामे की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी (ई-कॉपी) वकील याचिकाकर्ताओं को भी भेजी जाएगी, जो 22 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करेंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे शनिवार की रात 12 बजे तक खसरा नंबर पर अपनी संपत्ति की स्थिति दिखाते हुए साइट प्लान या सीमांकन रिपोर्ट दाखिल करें।
महरौली विध्वंस मामले में कोर्ट में सुनवाई
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट महरौली इलाके में विध्वंस के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इससे पहले कोर्ट ने संबंधित संपत्तियों के विध्वंस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और डीडीए को एक हलफनामा दाखिल करने और 2021 की सीमांकन रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ताओं को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना था। इस पर डीडीए के वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने डीडीए और याचिकाकर्ताओं को विकास सदन स्थित डीडीए कार्यालय में बैठक करने का भी निर्देश दिया था।