साकेत कोर्ट ने मंगलवार को आरोपित आफताब अमीन पूनावाला की दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है।
साकेत कोर्ट ने मंगलवार को आरोपित आफताब अमीन पूनावाला की दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने याचिका में जांच अधिकारी (आइओ) और जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उन्हें आवेदनों पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो
नई दिल्ली । साकेत कोर्ट ने मंगलवार को आरोपित आफताब अमीन पूनावाला की दो याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। सोमवार को आफताब की ओर से उचित तरीके से चार्जशीट व वीडियो फुटेज की आपूर्ति, शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों को मुक्त करने और पेन अथवा पेंसिल व नोटबुक की मांग करते हुए कुल दो आवेदन दायर किए गए थे।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने याचिका में जांच अधिकारी (आइओ) और जेल अधिकारियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उन्हें आवेदनों पर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट लेखन सामग्री और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जारी करने से जुड़े मामले पर आज यानी बुधवार को सुनवाई करेगा। वहीं, ई-चार्जशीट और वीडियो फुटेज की उचित आपूर्ति से जुड़े आवेदन को 17 फरवरी के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आफताब की ओर से अधिवक्ता एम एस खान ने याचिका दायर की है।
दिल्ली पुलिस ने दाखिल की थी याचिका
गौरतलब है कि साकेत कोर्ट ने सात फरवरी को दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल किए गए आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया था और मामले की आगे की कार्रवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी। आफताब के वकील एमएस खान द्वारा दायर पहली याचिका में कहा गया है कि उन्हें मौजूदा मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आरोपित आफताब अपनी उच्च शिक्षा को हासिल करना चाहता है। इसलिए वह अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र चाहता है। साथ ही यह भी कहा कि आफताब को तत्काल पेन, पेंसिल और नोटबुक जैसी स्टेशनरी की भी आवश्यकता है।
आफताब ने याचिका की मांगी सॉफ्ट कॉपी
दूसरी याचिका में अनुरोध किया गया है कि आफताब को उचित तरीके से चार्जशीट की एक साफ्ट या डिजिटल कापी प्रदान की जाए। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मामले में 24 जनवरी को 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। याचिका में कहा गया है, सुनवाई की आखिरी तारीख को आवेदक को चार्जशीट दी गई थी लेकिन साफ्ट कापी या पेन ड्राइव में चार्जशीट उचित रूप से उपलब्ध नहीं है।
याचिका में दावा किया गया है कि पेन ड्राइव ओवरलोडेड थी और कंप्यूटर में सपोर्ट नहीं कर रही थी। इसमें मौजूद वीडियो फुटेज भी सही ढंग से उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद याचिका में अदालत से जांच अधिकारी को फोल्डर वार तरीके से साफ्ट कापी की आपूर्ति कराने का निर्देश देने के लिए एक आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया था।