नई दिल्ली, 10 जुलाई 2024। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सत्येंद्र जैन ने चोट लगने से पीड़ित अपनी पत्नी और बीमार बेटी की देखभाल के लिए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत का अनुरोध किया।
आपको बता दें कि ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। हाल ही में उन पर सात करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा था जिसकी जांच के लिए एलजी ने मंजूरी दी थी।
आप नेता सत्येंद्र जैन अब भी रहेंगे जेल में, कोर्ट ने नही दी अंतरिम जमानत
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