नई दिल्ली, 12 जुलाई 2024। दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। पर इस राहत के बाद भी अरविंद जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीबीआई मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनको 25 जुलाई तक जेल रहने का आदेश दिया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के जरिए की गई गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी थी। हालांकि, फिलहाल सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में रहने वाले हैं।
आम आदमी पार्टी प्रमुख ने दिल्ली हाई कोर्ट के नौ अप्रैल के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। दिल्ली की एक अदालत ने 20 जून को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनीलॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी।
बता दें जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने बड़ी बेंच का फैसला आने तक केजरीवाल को बेल दे दी। इसके अलावा कोर्ट ने एक और अहम टिप्पणी की। अदालत ने सुनवाई में अपने बयान में कहा कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक निर्वाचित नेता और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और यह एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद होता है। हालांकि इस संबंध में हम कोई निर्देश नहीं देते क्योंकि हमें संदेह है कि क्या कोई अदालत किसी निर्वाचित नेता को पद छोड़ने या मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में काम नहीं करने का निर्देश दे सकती है, हम फैसला करने का फैसला अरविंद केजरीवाल पर ही छोड़ते हैं। इस पर केजरीवाल को खुद फैसला करना है कि उन्हें सीएम पद पर बने रहना है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल को जमानत, पर जेल से रिहा नही होंगे केजरीवाल
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