दिल्ली में एमसीडी में शुक्रवार को हुए MCD Standing Committee के 18वें सदस्य के चुनाव के खिलाफ आम आदमी पार्टी Supreme court जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा करते हुए कहा कि Supreme court में हमारी याचिका आज ही दाखिल होगी। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को हुए इस चुनाव को और असंवैधानिक और अवैध बताते हुए इसमें हिस्सा नहीं लिया था। इस चुनाव में केवल भाजपा के पार्षदों ने हिस्सा लिया और वोटिंग के बाद भाजपा के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया गया था।
संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाईं
मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि कल का जो गैर.कानूनी चुनाव करवाया गया उसमें उपराज्यपाल नेए भाजपा ने और उनके अफसरों ने उसमें संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाईं।
दिल्ली Mcd की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुनाव पर दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने कहाए ष्हमारा भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत की संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है जो है दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 उन नियम कानूनों को हम देखने जाएं तो श्रेगुलेशन 51 जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बारे में है उसमें स्पष्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव निगम बैठक में होगा। उसकी तारीख, समय और जगह केवल मेयर निर्धारित कर सकती हैं और निगम बैठक की अध्यक्षता भी केवल मेयर कर सकती हैं।
गैर-कानूनी चुनाव करवाया गया
सीएम आतिशी ने कहा, उपराज्यपाल के पास शक्तियां न होते हुए उपराज्यपाल आदेश देते हैं और कमिश्नर वो आदेश मानते हैंए निगम की बैठक बुलाते हैं, चुनाव करवाते हैं और एक चुने हुए मेयर की जगह एक IAS अधिकारी को अध्यक्ष बना देते हैं। कल का जो गैर-कानूनी चुनाव करवाया गया उसमें उपराज्यपाल नेए भाजपा ने और उनके अफसरों ने उसमें संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाईं।
मालूम हो कि सियासी उठापटक के बीच शुक्रवार को mcd
स्थायी समिति के एक सदस्य का चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बहिष्कार से एकतरफा वोटिंग हुई और 115 वोट हासिल कर भाजपा के पार्षद सुंदर सिंह तंवर विजयी घोषित हो गए। इससे एमसीडी की सबसे अधिकार संपन्न स्थायी समिति में भाजपा का बहुमत हो गया है। अब 18 सदस्यीय समिति में अब भाजपा के 10 और आप के आठ सदस्य हैं। इससे अब स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर भाजपा का दावा मजबूत हो गया।
पीठासीन अधिकारी ने करीब चार बजे मतगणना करने के निर्देश दिए। इस दौरान सभी 115 मत सुंदर सिंह के पक्ष में मिले और आप पार्षद निर्मला कुमारी के पक्ष में एक भी वोट नहीं मिला। इस तरह भाजपा पार्षद को निर्वाचित घोषित कर दिया गया।