मेरठ: भाजपा, संघ और बजरंग दल पर टिप्पणी मामले में आसपा नेता बदर अली पर मुकदमा दर्ज
मेरठ के रेलवे रोड थाने में वायरल वीडियो के आधार पर आजाद समाज पार्टी के नेता बदर अली के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और बजरंग दल पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आजाद समाज पार्टी के नेता बदर अली के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। रेलवे रोड थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित 29 सेकेंड के एक वीडियो के आधार पर यह कानूनी कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार, बदर अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2), 197, 190 तथा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह प्राथमिकी विवाद सामने आने के करीब छह दिन बाद और हिंदू संगठनों द्वारा आंदोलन की चेतावनी दिए जाने के उपरांत दर्ज हुई।
वायरल वीडियो किसी सार्वजनिक सभा का बताया जा रहा है, जिसमें बदर अली अपनी पार्टी की राजनीतिक स्थिति का जिक्र करते हुए जनता को संबोधित कर रहे हैं। वीडियो में वह कहते दिखाई दे रहे हैं कि उनकी पार्टी के पास सांसद, विधायक या पूंजीपति नहीं हैं, फिर भी वे जनता के लिए मजबूती से खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से राजनीतिक ताकत मिलने के बाद विरोधी संगठनों के रुख को लेकर टिप्पणी की थी।
बयान सामने आने के बाद अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया था। सिरोही ने बदर अली पर भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों से लिखित शिकायत की थी।
सिरोही ने इस मामले को लेकर मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबी जीटीएस मूर्ति और डीआईजी कलानिधि नैथानी से मुलाकात कर त्वरित कार्रवाई की मांग की थी। रविवार तक एफआईआर दर्ज न होने पर उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सोमवार सुबह पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले में वायरल वीडियो को जांच का मुख्य आधार बनाया गया है। पुलिस अब वीडियो की प्रामाणिकता, रिकॉर्डिंग की तारीख और स्थान के साथ-साथ दिए गए भाषण के पूरे संदर्भ की गहनता से पड़ताल कर रही है।
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