- कोर्ट ने 7 आरोपियों को दी जमानत
- देने होंगे 25 हजार मुचलके
- 7 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
नेहा राठौर, संवाददाता
दिल्ली।। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देशद्रोह मामले में 15 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया कुमार समेत 10 आरोपी को सामने पेश होने के निर्देश दिए, जिनमें से सोमवार को 7 आरोपियों को 25 हजार मुचलके पर जमानत दे दी है।
आपको बता दें कि ये मामला साल 2016 का है, जब जेएनयू में एक कार्यक्रम के चलते छात्रों का हुजूम लगा था। इस कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी नारे लगाए गए थे, जिसके चलते पिछले साल ही पुलिस ने तत्कालीन जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद के साथ कुल 10 लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने पिछले साल ही चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 मार्च को चार्जशीट की कॉपी देने का निर्देश दिया था, इस दौरान उमर ख़ालिद के वक़ील ने कोर्टरूम में 10 मिनट बातचीत के लिए कोर्ट से वक़्त मांगा. कोर्ट ने बातचीत करने की इजाजत दी. अब 7 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।
बता दें कि इन 10 आरोपियों में से आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईया रसूल, बशीर भट और बशारत अली को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसलिए इन्हें सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 हज़ार के मुचलके पर ज़मानत दी। बाकि बचे तीन कन्हैया कुमार, उमर ख़ालिद और अनिर्बान को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और वो इस वक्त ज़मानत पर बाहर है।
देशद्रोह की आईपीसी की धारा
आरोपियों के खिलाफ 124ए/323/465/471/143/147/149/120बी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। इनमें से 124ए यानी राजद्रोह, 149 यानी अवैध सभा का हिस्सा होना के लिए, 147 यानी दंगा करने के लिए और 120 बी यानी आपराधिक साजिश की धाराएं लगाई गई हैं. हालांकि, सभी आरोपी इन सभी आरोपों को सिरे से नकारते रहे हैं।