Sunday, November 24, 2024
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दिल्ली में 30 अप्रैल तक लगा नाइट कर्फ्यू

नेहा राठौर

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार को दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में आज से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। यह रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा।  

दिल्ली सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसके मुताबिक, कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं होगी, जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उनको बाहर निकलने की छूट होगी लेकिन इसके लिए उन्हें ई-पास लेना होगा। इसी के साथ राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को भी ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट दी जाएगी।

वहीं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाज़त दी गई है। साथ ही आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट दी जाएगी, वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट मिलेगी। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को भी छूट मिलेगी।

बता दें कि गाइडलाइन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को कर्फ्यू के दौरान उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाज़त होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई हो। इसके अलावा जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को भी छूट दी जाएगी।

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