तेजस्विनी पटेल, संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घर-घर राशन वितरण योजना शुरू करने से कुछ दिन पहले ही केंद्र ने शुक्रवार को गंभीर तकनीकी आपत्तियां उठाईं दी है। जिस वजह से बाधा उत्पन्न हो गयी है । केंद्र ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपूर्ति किए जाने वाले सब्सिडी वाले अनाज का इस्तेमाल अलग नाम वाली राज्य योजना के लिए नहीं किया जा सकता है।
दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त को लिखे पत्र में, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव ने कहा कि एनएफएसए मानदंडों के तहत अधिसूचित मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को “अनुमति नहीं है”। पत्र में कहा गया है की “एनएफएसए के तहत विभाग द्वारा आवंटित सब्सिडी वाले अनाज का उपयोग एनएफएसए के अलावा किसी अन्य नाम के तहत किसी भी राज्य विशिष्ट योजना के संचालन के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिनियम के तहत इसकी अनुमति नहीं है।”
केंद्र के पत्र में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो एक अलग योजना शुरू कर सकती है लेकिन “एनएफएसए खाद्यान्न के तत्वों को मिलाए बिना”। केंद्र योजना के तौर-तरीकों को पिछले महीने दिल्ली सरकार ने भी अधिसूचित किया था और यह पहली बार नहीं है जब इस योजना को बाधाओं का सामना करना पड़ा है।