नेहा राठौर, संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से शराब की होम डिलीवरी को लेकर आबकारी संशोधित नीति को लागू कर दिया है। आज से लोग वेंडर अप्लाई कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद किस ऐप या पोर्टल के जरिए शराब की होम डिलिवरी की जाएगी इसकी जानकारी भी दे दी जाएगी। साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी शराब की होम डिलिवरी करेंगी या नहीं।
आबकारी संशोधित नीति के तहत अब से L-13 लाइसेंस धारक ग्राहकों के घर तक शराब पहुंचा सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइसेंस धारक सिर्फ मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे। हालांकि छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को शराब की कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 1 जून को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के व्यापार को नियंत्रित करने वाले आबकारी नियमों में संशोधन के बाद शराब की होम डिलीवरी की घोषणा की थी। दिल्ली के अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, ओडिशा में भी शराब की होम डिलीवरी की जाती है।