Thursday, November 7, 2024
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दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त से पहले ड्रोन जैसे सभी कन्वेंशनल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर लगाया प्रतिबंध

नेहा राठौर

15 अगस्त पर होने वाले समारोह की तैयारियां ज़ोरों से चल रही हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने तैयारियों को पुख्ता करते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये कदम असामाजिक तत्व और आतंकी खतरे को देखते हुए उठाया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी समारोह के दौरान फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के जरिए आम जनता, वीआईपी और बड़ी महत्वपूर्ण बिल्डिंग को अपना निशाना बना सकते हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ठोस कदम उठाते हुए, सभी कन्वेंशनल एरियल प्लेटफार्म जैसे पैराग्लाइडर, पैरामोटर हैंग ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस अनमैंड एयरक्राफ्ट सिस्टम, हॉट बैलून, ड्रोन को दिल्ली में उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

16 जुलाई से 16 अगस्त तक प्रतिबंध रहेगा लागू

दिल्ली पुलिस के अनुसार यह प्रतिबंध 16 जुलाई से 16 अगस्त तक यानी पूरे 31 दिनों तक लागू रहेगा। अगर इस आदेश का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर IPC की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कश्मीर में ड्रोन हमले

बता दें कि हाल ही में कश्मीर में आतंकवादियों ने ड्रोन के जरिए इंडियन एयर फोर्स स्टेशन पर हमला किया था। जिसके बाद से ही 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले को समारोह को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। हालांकि ये प्रतिबंध दिल्ली में हर साल लगता आया है। लेकिन इस बार एक महीने पहले ही इस प्रतिबंध को लागू कर दिया गया है।

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