नेहा राठौर
दिल्ली में एक सैलून को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) ने एक महिला को दो करोड़ मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुआवजा देने का फैसला महिला के बालों को गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को स्थायी नुकसान पहुंचाने के एवज में लिया गया है।
जानकारी के मुताबिक यह सैलून दिल्ली के एक होटल में स्थित है, जहां आशना रॉय नामक महिला अप्रैल 2018 में अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए सैलून गई थीं। आशना ‘हेयर प्रोडक्ट’ की मॉडल के रूप में काम करती थीं, उन्होंने फेमस हेयर-केयर ब्रांड के लिए भी मॉडलिंग की थी। लेकिन सैलून में उनके बालों को गलत तरीके से काटने के कारण उन्हें अपने करियर से हाथ धोना पड़ा और काम न होने के कारण काफी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। सैलून की एक गलती से एक मॉडल का टॉप मॉडल बनने का सपना टूट कर चकना-चूर हो गया।
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इस पर आशना ने बताया कि मैंने सैलून में बाल कटने से पहले साफ-साफ कहा था कि मुझे आगे से लंबे फ्लिक्स रखने है और पीछे से सिर्फ चार इंच काटना है, लेकिन हेयरड्रेसर ने अपनी मर्जी से चार इंच बाल छोड़कर सारे बाल काट दिए।
इसको लेकर जब उन्होंने मैनेजर से शिकायत की तो मुझे निशुल्क हेयर ट्रीटमेंट की ऑफर दिया। इतना ही नहीं इस दौरान उनके बालों में इस्तेमाल किए गए केमिकल से उनके बचे हुए बालों को काफी नुकसान हुआ। जिसके बाद मैं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग पहुंची और सैलून से तीन करोड़ मुआवजा दिलाने की मांग की। इसी के चलते आयोग ने सैलून को महिला को दो करोड़ रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह मुआवजा दो महीने के अंदर शिकायतकर्ता को दे दिया जाएगी।
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