ब्यूरो रिपोर्ट
नई दिल्ली। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा आम लोगों, पूजा समितियों को आदेश जारी किया है कि वे राजधानी के सार्वजनिक स्थलों पर पूजा सामग्री, फूल, सजावट का सामान आदि मूर्ति विसर्जन से पहले हटा लें। घरों में जाकर वेस्ट कलेक्ट करने वालों को दें ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। डीपीसीसी ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं है।
बताया गया है कि लोगों को घरों में ही कंटेनर या बाल्टी में विसर्जन करना होगा। दुर्गा पूजा उत्सव से पहले डीपीसीसी ने किसी भी जलाशय में भी मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस आदेश की अवहेलना करने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
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समिति ने कहा है कि नदियों और तालाबों में होने वाला प्रदूषण चिंता का विषय है। समिति ने कहा है कि मूर्ति विसर्जन के कारण पानी की गुणवत्ता में गिरावट को लेकर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इससे पानी के संदर्भ में वाहकता, जैव रासायनिक आक्सीजन की मांग और भारी धातु एकाग्रता के संबंध में गुणवत्ता में गिरावट आती है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति बनाने की बजाय मिट्टी जैसी नैचुरल वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए। पीपीओ से बनी मूर्तियों पर लगाए गए रासायनिक रंगों और पेंट के कारण जलीय जीवों के जीवन पर बेहद हानिकारण प्रभाव पड़ता है।
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