संवाददाता, दिल्ली दर्पण टीवी
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने पुराने डीज़ल-पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का आदेश दिया था। इस आदेश को 1 जनवरी 2022 से लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने नोटिस जारी किया था। अब दिल्ली के निवासी पुराने डीज़ल-पेट्रोल वाह दिल्ली की सड़क पर नहीं चला पाएंगे। और अगर फिर भी कोई ऐसा करता है तो उसे गैर-कानूनी माना जाएगा और उसके खिलाफ पेनल्टी या सज़ा का भी प्रावधान किया जाएगा।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि साल की शुरुआत से अब तक 10 साल से पुराने 1 लाख से भी ज़्यादा डीज़ल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है। कैलाश गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन अपनी एक.तिहाई कैपेसिटी पर ही चल रहे हैं।
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कैलाश गहलोत के अनुसार कोरोना महामारी के कारण इस समय दिल्ली में 50 सीट वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में लगभग 35 लोग ही सफर करते हैं। दिल्ली सरकार ने अब तक पर्यावरण के लिए 550 स्पेशल बसों का परमिट री.न्यू किया है और आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ेगी। पहले दिल्ली सरकार 10 साल से पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को एनओसी जारी नहीं करने वाली थी। पर अब ऐसे वाहनों को एनओसी जारी की जाएगी।
दिल्ली सरकार उन सभी 10 साल पुराने डीज़ल वाहनों, जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाएगा। उन्हें एक एनओसी जारी करेगी। इससे उन पुराने डीज़ल वाहनों को दिल्ली के अलावा दूसरी जगहों पर फिर से रजिस्टर्ड किया जा सकेगा। हालांकि ऐसे डीज़ल वाहन जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं, उन्हें एनओसी नहीं दी जाएगी।
कैलाश गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि एनओसी के लिए सिर्फ ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ही अप्लाई किया जा सकेगा। पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक किट की मदद से कन्वर्ट करने की प्रोसेस वाहन के मालिक और कंपनी के बीच ही रहेगी। इसमें सरकार या परिवहन विभाग की कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।
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