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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में घोषणा की कि आगामी 01 अप्रैल से निजी बसों, मालवाहक वाहनों के लिए सख्त लेन नियमों को लागू किया जाएगा। इनमें पहली बार नियम तोड़ने पर जुर्माना, दूसरी बार के लिए एफआईआर और तीसरी बार सजा का प्रावधान होगा।
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परिवहन मंत्री ने कहा कि अगर कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है तो पहली बार अपराध करने के लिए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वह दूसरी बार ऐसा ही करता है तो बस चालक के खिलाफ खतरनाक तरीके से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने बस चालक द्वारा तेज गति से वाहन चलाने के तीसरे और चौथे प्रयास के लिए सजा की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि अगर तीसरी बार कानून तोड़ा गया तो अपराधी का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जबकि चौथे उल्लंघन के परिणामस्वरूप निजी बस का परमिट रद्द किया जा सकता है।
कैलाश गहलोत ने घोषणा की कि हम एक वॉट्सऐप नंबर जारी करेंगे, जहां कोई भी बस चालक को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखेगा तो वह हमें एक वीडियो भेज सकता है। हम उपलब्ध कराए गए सबूतों के अनुसार कार्यवाही करेंगे।
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