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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में चल रहे इ -रिक्शा और इ-रिक्शा चालकों को लेकर एक और बड़ा बदलाव किया। इस बदलाव के तहत अब दिल्ली में ई-रिक्शा चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। जिसके तहत अब ई-रिक्शा खरीदते समय भी ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा। विभाग ने ई-रिक्शा निर्माताओं और डीलरों, पंजीकरण अधिकारियों व जिला परिवहन कार्यालयों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने उन ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिनके पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।
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दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि कई मामलों में, ई-रिक्शा चालकों ने कभी भी स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया और लर्नर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाते रहे, भले ही इसकी वैधता छह महीने से अधिक न हो। अब उनके लिए लाइसेंस लेने और फिर ई-रिक्शा चलाने के लिए ड्राइविंग स्किल टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। वहीं, अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई ई-रिक्शा चलाता पाया गया तो अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ई-रिक्शा खरीदने के लिए अब देश की राजधानी दिल्ली में अन्य जरूरी कागजात के साथ एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। दिल्ली परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रवर्तन अभियान चला रहा है कि पहले से इन वाहनों को चलाने वाले ड्राइवरों के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।
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