एकता चौहान
नई दिल्ली।।दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों द्वारा कोविड-19 के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन नही करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने मास्क और हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही यह भी कहा है कि कोई भी अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है और वे भी आम नागरिकों के समान है।
अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह अपने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे क्योंकि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन हैं। हमारा मानना है कि आम लोगों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों को भी कानून का पालन करके समाज में मिसाल पेश करनी चाहिए।
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मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ‘पुलिस अधिकारी समान रूप से डीडीएमए द्वारा जारी निर्देशों से बंधे होते हैं। उन्होंने ने कहा हमारा विचार है कि उन्हें उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करना चाहिए।
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ ड्यूटी पर कोविड-19 के नियमों को उल्लंघन करने और गृह मंत्रालय द्वारा परिपत्र जारी करने के बावजूद कोविड-19 दिशानिर्देशों को लागू नहीं करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने का आग्रह किया है।
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