जॉली यादव
नयी दिल्ली : भारतीय रेलवे, एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत के छोटे से छोटे कोने तक जाने वाली रेल सेवा न सिर्फ सामर्थ्य है बल्कि सभी के लिए सुविधाजनक भी है। लेकिन अब वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार ट्रैन की तिक्केतो को लेकर कुछ बदलाब किये जा रहे है। दरअसल वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट ने 3 अगस्त को जारी किये गए सर्कुलर के अनुसार कन्फर्म टिकट को कैंसिल करने पर कैंसलेशन शुल्क के साथ साथ 5 प्रतिशत जीएसटी भी अदा करनी होगी।
यानि की कोई व्यक्ति अगर 48 घंटे से पहले अपनी कन्फर्म टिकट को कैंसिल करता है तो उसे रेलवे को निर्धारित श्रेणी के कैंसलेशन शुल्क के अलावा 5 प्रतिशत जीएसटी वसूला जायेगा।
उदाहर के लिए अगर कोई टिकट 48 घंटे पहले रद्द की जाती एसी फर्स्ट क्लास और एसी एक्ज़ीक्यूटिव क्लास की कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर अभी तक केवल 240 रुपए कैंसलेशन शुल्क लगते थे लेकिन अब नए निरामो के अनुसार इसमें 5 प्रतिशत यानि की 12 रुपए जेएसटी भी देनी होगी। वही एसी 2-टियर की टिकट कैंसिल करने पर अभी तक 200 रुपए कैंसलेशन शुल्क अदा करनी पड़ती थी किन्तु अब 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।
वही अगर टिकट 12 घंटे पहले कैंसिल की जाती है तो टिकट की कीमत का 25 प्रतिशत शुल्क में जाता है वही अगर 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल हो तो टिकट की कीमत का 50 प्रतिशत कैंसलेशन शुल्क लगता है।
जीएसटी केवल ऐसी क्लास की श्रेणी की टिकटों पर लागू होगा अन्य स्लीपर व अन्य श्रेणियों पर नहीं।