दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो
सुप्रीम कोर्ट ने पैगम्बर मुहम्मद पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में भाजपा से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल को एक बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ देशभर में दर्ज सभी एफआईआर को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पूरी होने तक नवीन कुमार जिंदल को अंतरिम संरक्षण भी दिया।सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल को उनकी कथित टिप्पणी पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी और कहा कि भविष्य की सभी एफआईआर भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएंगी।
बेंच ने कहा कि सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट को ट्रांसफर की जाएंगी। आठ सप्ताह तक आरोपी के खिलाफ कोई प्रारंभिक कार्रवाई या आगे की एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी ताकि वह दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपना उचित उपाय कर सके।