सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सुशील का अपराध जघन्य प्रकृति का है। वह सागर धनखड़ की हत्या से जुड़ा है। सुशील की पत्नी अपने माता-पिता के साथ रह रही है और उसकी देखभाल करने के लिए लोग हैं
दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो
पहलवान सुशील कुमार को शुक्रवार को रोहिणी की जिला अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुशील के वकील ने कोर्ट में तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत देने के लिए आग्रह किया था। वकील ने यह आग्रह सुशील की पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण की थी। वकील ने कोर्ट को बताया था कि सुशील की पत्नी बहुत बीमार है। वह चल-फिर नहीं सकती हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि सर्जरी के बाद उन्हें कम से कम दस दिन के आराम की जरूरत होगी।
सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सुशील का अपराध जघन्य प्रकृति का है। वह पहलवान सागर धनखड़ की हत्या से जुड़ा है। सुशील की पत्नी अपने माता-पिता के साथ रह रही है और उसकी देखभाल करने के लिए उसके परिवार में अन्य लोग हैं। उन्होंने कहा है कि वह मुख्य आरोपी हैं और मामला महत्वपूर्ण चरण में है। आरोपी की नियमित जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। यह एक बहुत ही चर्चित मामला है और गवाहों को प्रभावित करने और धमकी देने की पूरी संभावना है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी की पत्नी की हालत और उसके दो नाबालिग बच्चे को देखते हुए सुशील को 12 नवंबर तक जमानत दी जाती है। उसे एक लाख रुपए की राशि में दो जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
बता दें कि पिछले महीने दिल्ली की एक अदालत ने पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में पहलवान सुशील कुमार समेत कुल 17 लोगों के खिलाफ आरोप तय किया था। यह आरोप हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और अन्य आपराधिक धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने के लिए कोर्ट ने तय किया था। गौरतलब है कि 4 मई 2021 की रात छत्रसाल स्टेडियम में सागर और सोनू की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई की गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान सागर की मौत हो गई थी और इस घटना में सोनू महाल गंभीर रूप से घायल हो गया था।