दिल्ली के महरौली में डीडीए के डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। याचिका में क्षेत्र का नया सीमांकन नहीं होने तक अभियान को चलाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो
नई दिल्ली । दिल्ली के महरौली में डीडीए के डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। याचिका में क्षेत्र का नया सीमांकन नहीं होने तक अभियान को चलाने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
HC ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
सोमवार को भी डीडीए का डिमोलिशन ड्राइव लगातार चौथे दिन जारी रहा है। हालांकि सोमवार को हाईकोर्ट ने स्टे नोटिस जारी करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। मंगलवार को एक बार फिर से महरौली में विध्वंसीकरण पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
महरौली बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने DDA को नोटिस जारी किया। अदालत ने महरौली माइनारिटी रेजिडेंट एंड शॉप ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। बता दें कि डीडीए के डिमोलिशन ड्राइव का लोग विरोध कर रहे हैं।
AAP विधायक ने उपराज्यपाल को लिखी थी चिट्ठी
सोमवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने ध्वस्तीकरण को लेकर उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर महरौली विध्वंस अभियान रोकने और नए सिरे से सीमांकन के लिए दिल्ली सरकार के आदेश को लागू करने के लिए कहा है।
डीडीए के अभियान पर लोगों का विरोध
इससे पहले रविवार सुबह पहुंचे बुलडोजर ने आम बाग, बृजवासी कॉलोनी क्षेत्र में डीडीए की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को गिराया। डीडीए की तोड़फोड़ के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। डीडीए डिमोलिशन ड्राइव के दौरान पुलिस भी तैनात रहे। यह भी हटाने के दौरान एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा, “राजस्व विभाग द्वारा अनाधिकृत और अवैध अतिक्रमण या निर्माण की सीमा की पहचान कर दिसंबर, 2021 में डीडीए और वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आया हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अतिक्रमण को हटाया गया है।