दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक के लिए निगम सचिव ने एजेंडा जारी कर दिया है। एजेंडे में सबसे पहले महापौर का चुनाव कराया जाएगा उसके बाद उपमहापौर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा, 24 जनवरी की बैठक भी चढ़ गई थी हंगामें की भेंट
दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो
नई दिल्ली । दिल्ली नगर निगम सदन की बैठक के लिए निगम सचिव ने एजेंडा जारी कर दिया है। एजेंडे में सबसे पहले महापौर का चुनाव कराया जाएगा उसके बाद उपमहापौर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। निगम ने उपराज्यपाल से सदन की बैठक की मंजूरी मिलने के बाद बृहस्पतिवार को पार्षदों व सदस्यों को बैठक का आमंत्रण और एजेंडा भेज दिया है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या 6 और 24 जनवरी को एजेंडा नहीं था तो चुनाव क्यों नहीं हो पाए। या फिर इस बार क्या आम आदमी पार्टी ने एलजी के फैसलों को सही ठहरा दिया है ?
24 जनवरी की बैठक में हुआ था हंगामा
दिल्ली नगर निगम के सचिव द्वारा जारी एजेंडे के अनुसार, पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा पहले महापौर का चुनाव कराएगी। उल्लेखनीय है कि 6 जनवरी को हुई बैठक में पीठासीन अधिकारी ने शपथ ले ली थी लेकिन हंगामे की वजह से पार्षदों और मनोनीत सदस्यों की शपथ नहीं हो पाई थी। इसके बाद 24 जनवरी को बुलाई गई बैठक में मनोनीत सदस्यों और पार्षदों की शपथ हो गई थी लेकिन जैसे ही महापौर चुनाव के लिए तैयारी शुरू हुई तो हंगामा शुरू हो गया। जिसकी वजह से महापौर का चुनाव नहीं हो पाया। इसलिए अब सोमवार यानी 6 फरवरी को होने वाली बैठक में शेष बची हुई प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा।
अधिकारी सबसे पहले कराएंगे महापौर का चुनाव
नियमानुसार पीठासीन अधिकारी सबसे पहले महापौर का चुनाव कराएंगी। इसके बाद निर्वाचित महापौर शेष बची हुई प्रक्रिया को पूरा कराता है। जिसमें उपमहापौर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होता है।